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5000 रू तीन साल तक छात्रवर्ती RMGB बैंक द्वारा | SC, ST में BPL घर की लड़कियां जिनके कक्षा 9 में 75% से ऊपर अंक आए हैं।

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राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं एवं कार्यालयों के लिए, आरएमजीबी (RMGB) बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा, सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। इस क्रम में, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की बालिकाओं को अध्ययन हेतु प्रोप्साहित करने एवं कक्षा 10 वी, 11 वी एवं 12 वीं में Distinction प्राप्त कर



ने हेतु Encourage करने के उद्देश्य से, बैंक के निदेशक मंडल की सहमती से, RMGB बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया हैं |


इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है :-


1. उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैंक के परिचालन क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत, अनुसूचित

जाति/जनजाति वर्ग से सम्बंधित, आर्थिक रूप से अशक्त, मेधावी छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना एवं

उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वार्षिक छात्रवृति प्रदान करना हैं |


2. पात्रता मापदंड

> यह योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए है।

> छात्रा बीपीएल परिवार से सम्बंधित होनी चाहिए।

> वह राज्य सरकार के किसी सरकारी विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा होनी चाहिए ।

छात्रा के कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 75% प्राप्तांक होने चाहिए।

→ योजना के प्रथम वर्ष में उन छात्राओं का चयन किया जायेगा जिनका कक्षा 9वीं का परिणाम वर्ष

2024 में घोषित किया जायेगा।

> छात्रा बैंक के परिचालन क्षेत्र की मूल निवासी होनी चाहिए।

> छात्रा बैंक के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी की रिश्तेदार/सम्बन्धी नहीं होनी चाहिए ।


3. चयन प्रक्रिया

→ प्रत्येक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष, बैंक के परिचालन क्षेत्र से 9वीं कक्षा के प्राप्तांको

के आधार पर पात्र छात्राओं से संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे ।

→ क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक,

वरिष्ठ प्रबंधक संचालन और वरिष्ठ प्रबंधक व्यवसाय शामिल होंगे। समिति द्वारा प्राप्त आवेदन

पत्रों को अनुशंषा सहित अंतिम चयन हेतु योजना एवं विकास विभाग, प्रधान कार्यालय प्रेषित

किया जायेगा ।

→ छात्राओ के चयन हेतु अंतिम निर्णय योजना एवं विकास विभाग, प्रधान कार्यालय का रहेगा।


4.प्राथमिकता

→ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं की पुत्रियों अथवा दिव्यांग छात्राओं को

प्राथमिकता प्रदान की जा सकती हैं।

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